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बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सजा:1 करोड़ का जुर्माना; विधानसभा से विधेयक पास; सदन से विपक्ष का वॉकआउट

By Tamishree Mukherjee

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सोशल संवाद /डेस्क : 17वीं बिहार विधानसभा के 12वें सत्र के दो दिन तक विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नहीं आए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्य वेल में आकर लगातार नारेबाजी करते रहे तो कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया। अब पेपरलीक केस में शामिल आरोपियों पर नॉन बेलेवल धाराएं लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं तीन से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यह कानून बिहार सरकार की ओर से ली जाने वाली सारी परीक्षाओं पर लागू होगा। दरअसल, बिहार सरकार पेपर लीक को घोषित करने जा रही है। पेपरलीक करने वालों पर नॉन बेलेवल धाराएं लगेंगी। तीन से लेकर 10 साल तक की सजा होगी और 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक जुर्माना लगेगा। 

परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून
सदन में बिहार सरकार ने एंटी पेपरलीक बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त कानून बनएंगे। नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है। केंद्र सरकार ने उन गड़बड़ी को रोकने के लिए नियम बनाया। पूरे देश में लागू हो गया है। लेकिन विपक्ष सदन से बाहर चले गए।  

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