सोशल संवाद/डेस्क : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश – 4 ने टाटा स्टील लिमिटेड के दिवंगत पूर्व प्रबंध निदेशक डॉ जे जे ईरानी को फैक्ट्री एक्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा सुनाई गयी सजा को निरस्त करते हुए उन्हें बरी कर दिया. स्व डॉ ईरानी के देहावसान के कारण उनकी धर्म पत्नी डेज़ी ईरानी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 394 के तहत अपने को सबस्टिट्यूट कराते हुए उक्त क्रिमिनल अपील आवेदन दायर किया था. स्व डॉ ईरानी रुसी मोदी के कार्यकाल के बाद टाटा स्टील के एम डी बने थे और टाटा स्टील को स्पर्धा के दौर में नए कांसेप्ट के साथ आज की बुलंदी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी.
दिवंगत डॉ जे जे ईरानी को फैक्ट्री एक्ट में हुई सजा निरस्त ; मरणोपरांत बरी
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