क्या आपको पता है कि राज्यपाल को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है?

देश के किसी भी राज्य के राज्यपाल या उपराज्यपाल को हटाना है या नहीं, इसका आखिरी फैसला देश के राष्ट्रपति ही करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 74 में मुताबिक, राज्यपाल को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद बैठती है।

इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं।

इसके बाद, मंत्रिपरिषद की सलाल पर राष्ट्रपति ही अपना फैसला लेते हैं और राज्यपाल को हटाने का निर्णय करते हैं।

नियम के अनुसार, किसी कारणवश राज्यपाल खुद से भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

आर्टिकल 156 में  साफ शब्दों में लिखा है कि राज्यपाल अपनी इच्छा से अपना पद छोड़ सकते हैं।

इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह करना होता है।

इसके बाद, राष्ट्रपति के इस्तीफा मंजूर करते ही राज्यपाल अपने पद से मुक्त हो जाता है।