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Uttar Pradesh : OLA, Uber और Rapido पर सख्ती, योगी सरकार ने लागू किए नए मोटरयान नियम

By Riya Kumari

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Uttar Pradesh : OLA, Uber और Rapido

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सोशल संवाद / डेस्क : Uttar Pradesh में कैब एग्रीगेटर कंपनियों जैसे OLA, Uber और Rapido के लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन कंपनियों के संचालन को अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नए मोटरयान (Motor Vehicle) नियम लागू किए हैं।

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पंजीकरण और लाइसेंस अनिवार्य

नए नियमों के तहत अब कैब एग्रीगेटर कंपनियों को राज्य में संचालन के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण और लाइसेंस लेना होगा। बिना वैध लाइसेंस के किसी भी कंपनी को सेवा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यात्रियों की सुरक्षा पर जोर

सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और सेवाओं में पारदर्शिता लाना है। इसके तहत कंपनियों को ड्राइवरों का पूरा रिकॉर्ड, वाहन की जानकारी और किराए से संबंधित नियमों का पालन करना होगा।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

अगर कोई कंपनी या चालक नए नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने परिवहन विभाग को इन नियमों के सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

कैब सेवाओं पर पड़ेगा असर

विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम लागू होने से कैब सेवाओं का संचालन अधिक व्यवस्थित होगा और यात्रियों को बेहतर व सुरक्षित सेवा मिल सकेगी।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में OLA, Uber और Rapido जैसी कंपनियों के लिए नए नियम लागू होने के बाद अब कैब एग्रीगेटर सेक्टर में अधिक नियमन देखने को मिल सकता है।

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