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ED- झारखंड पुलिस विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला: ईडी अफसरों पर दर्ज FIR की जांच अब CBI करेगी

By Muskan Thakur

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सोशल संवाद/राँची : झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी बनाम राज्य पुलिस विवाद में बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। यह फैसला जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रखे गए आदेश के तहत सुनाया। अपने फैसले में अदालत ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़े पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है।

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कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार और रांची पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ईडी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया।

ईडी ने पुलिस कार्रवाई को बताया दुर्भावनापूर्ण

ईडी ने रांची पुलिस की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। एजेंसी का कहना था कि राज्य पुलिस की कार्रवाई से केंद्रीय जांच एजेंसी के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है। इससे पहले 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

उस समय अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी केंद्रीय एजेंसी के काम में इस तरह हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अदालत ने ईडी कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआईएसएफ, बीएसएफ या अन्य अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा की जिम्मेदारी देने का निर्देश भी दिया था। साथ ही परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया था।

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