Responsive Full Width Slider
Advertisement 1
Advertisement 2

नगर निगम सख्त: 31 मार्च तक किराया जमा करें, वरना लाइसेंस रद्द और दुकान खाली कराने की कार्रवाई

By Aditi Pandey

Published :

Follow
Municipal Corporation strict Pay rent by March 31
Srinath Advertisement
Dayal Advertisement

Join WhatsApp

Join Now

सोशल संवाद/डेस्क: नगर निगम ने अपनी स्वामित्व वाली दुकानों के बकाया किराए को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को 31 मार्च तक भुगतान करने की अंतिम समय सीमा दी है और इसके साथ ही बड़े बकायादारों की सूची भी सार्वजनिक कर दी है। सूची में कई ऐसे नाम सामने आए हैं, जिन पर लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक का बकाया है।

यह भी पढ़ें: झारखंड में बढ़ सकती हैं विधानसभा सीटें, संख्या 125 तक पहुंचने की संभावना

Sunrise Enclave
ASL Motors and Dilip Kia

निगम प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय सीमा तक किराया जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकानों का लाइसेंस रद्द करने और दुकान खाली कराने जैसे कड़े कदम भी शामिल हैं।

जारी आंकड़ों के अनुसार, अपर बाजार क्षेत्र में सबसे अधिक बकाया अंजय सरावगी पर करीब 26.37 लाख रुपये है, जबकि राम सेवक साहू पर 23 लाख रुपये से अधिक का बकाया दर्ज किया गया है। इसके अलावा शेखर शर्मा और किशन शर्मा, राधेश्याम अशोक कुमार और राम गोपाल पोद्दार जैसे कई अन्य व्यापारियों पर भी लाखों रुपये बकाया हैं।

मार्केट रोड वेस्ट, मछली पट्टी और लोहा पट्टी जैसे इलाकों में भी कई बड़े बकायादार सामने आए हैं। निगम के मुताबिक कुल बकाया राशि 6.51 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है, जिसकी वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

साथ ही नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 29 मार्च, रविवार को भी जन सुविधा केंद्र खुला रखा जाएगा, जहां होल्डिंग टैक्स, जलकर, ट्रेड लाइसेंस और दुकान किराया जमा किया जा सकेगा। निगम ने दुकानदारों से अपील की है कि वे समय रहते भुगतान कर दें, ताकि किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके और शहर के विकास कार्यों में सहयोग मिल सके।

YouTube Join Now
Facebook Join Now
Social Samvad MagazineJoin Now
---Advertisement---

Social Samvad Creator