सोशल संवाद / डेस्क : चेन्नई मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मेट्रो रेलवे के नियमों में अहम बदलाव किया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 19 जून 2026 को एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर नए नियम लागू किए हैं।

यह संशोधन जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत किया गया है। इसके तहत मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) अधिनियम, 2002 की धारा 59 में बदलाव करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है।
अब ₹500 नहीं, लगेगा ₹2,500 तक का जुर्माना
पहले मेट्रो में नियम तोड़ने, अनुशासनहीनता करने या अन्य यात्रियों को असुविधा पहुंचाने पर अधिकतम ₹500 तक का जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन नए संशोधन के बाद यह जुर्माना बढ़ाकर अधिकतम ₹2,500 कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों में नियमों के पालन की जिम्मेदारी बढ़ेगी और मेट्रो यात्रा अधिक सुरक्षित व व्यवस्थित होगी।
अधिकारियों को मिले अतिरिक्त अधिकार
नए नियमों के तहत मेट्रो के अधिकृत अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए हैं। यदि कोई यात्री नियमों का पालन करने से इनकार करता है, दूसरों को परेशान करता है या अनुशासन भंग करता है, तो अधिकारी उसे तत्काल मेट्रो ट्रेन या स्टेशन परिसर से बाहर कर सकते हैं।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य मेट्रो सेवाओं को अधिक सुरक्षित, अनुशासित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मेट्रो के सभी नियमों का पालन करें, ताकि जुर्माने और अन्य कार्रवाई से बचा जा सके।









