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झारखंड में मीट दुकानों के लिए नए नियम, NOC और ट्रेड लाइसेंस के बिना नहीं कर सकेंगे कारोबार

By Riya Kumari

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झारखंड में मीट दुकानों के लिए नए नियम, NOC और ट्रेड लाइसेंस के बिना नहीं कर सकेंगे कारोबार

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सोशल संवाद/डेस्क : झारखंड के शहरी इलाकों में अब मीट की दुकान चलाने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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राज्य कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में मांस और मीट उत्पादों के कारोबार को लेकर नए प्रावधानों को मंजूरी दी है। इसके तहत दुकानदारों को NOC और ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

बिना लाइसेंस नहीं चलेगी मीट की दुकान

नए नियमों के तहत शहरी क्षेत्र में मीट का कारोबार करने वाले दुकानदारों को संबंधित निकाय से आवश्यक अनुमति और ट्रेड लाइसेंस हासिल करना होगा। झारखंड के शहरी निकायों में ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य मीट कारोबार को नियमानुसार संचालित करना और दुकानों में साफ-सफाई, स्वच्छता व खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों को बेहतर तरीके से लागू करना है।

शीशे के काउंटर में रखना होगा मीट

मीट दुकानों में खुले में मांस रखने पर भी रोक रहेगी। नए प्रावधानों के अनुसार मीट को शीशे के काउंटर में रखना अनिवार्य होगा। इससे ग्राहकों को मांस की स्थिति देखने में सुविधा होगी और खुले में मांस रखने से होने वाली स्वच्छता संबंधी समस्याओं पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।

दुकानदारों को रखना होगा स्वच्छता का ध्यान

नई व्यवस्था के तहत मीट कारोबारियों को दुकान की साफ-सफाई और स्वच्छता से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। नियमों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में मांस की बिक्री को व्यवस्थित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को बेहतर और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है।

किन दुकानों पर लागू होगा नियम?

यह व्यवस्था मुख्य रूप से झारखंड के शहरी क्षेत्रों में संचालित मीट और मांस उत्पादों की दुकानों पर लागू होगी। संबंधित नगर निकायों के दायरे में कारोबार करने वाले दुकानदारों को आवश्यक लाइसेंस और NOC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

क्या होगा नियमों का असर?

नए नियम लागू होने के बाद बिना जरूरी अनुमति के चल रही मीट दुकानों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। वहीं, लाइसेंसधारी दुकानदारों को निर्धारित मानकों के अनुसार कारोबार करना होगा।

झारखंड मीट शॉप नए नियम: NOC, ट्रेड लाइसेंस और स्वच्छता मानकों के पालन पर जोर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में मीट कारोबार को व्यवस्थित करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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