सोशल संवाद / धनबाद: डुमरी विधायक जयराम महतो को बरवाअड्डा थाना मामले में सोमवार को अदालत से बड़ी राहत मिली है। धनबाद स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने सभी को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है।
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जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत ने स्वीकार कर ली। मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलील
मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने अदालत में केस डायरी पेश की। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने जयराम महतो और अन्य आरोपियों का पक्ष रखा।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण आरोपियों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने इस दलील का विरोध करते हुए मामले में पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों को अदालत के सामने रखा।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले में आदेश के लिए सोमवार की तारीख तय की थी। सोमवार को अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए आरोपियों को राहत दे दी।
क्या है बरवाअड्डा थाना मामला?
यह मामला 22 अगस्त का है। बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर थाना में जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
एफआईआर के मुताबिक, पुलिस का आरोप है कि जयराम महतो ने थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार किया। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए कहा।
पुलिस का यह भी आरोप है कि इस दौरान थाना परिसर में विधायक के समर्थकों ने हंगामा किया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। इसी मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
अब एमपी-एमएलए कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद जयराम महतो को इस मामले में तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।










