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UP News: 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर जरूरी होगी ‘यूज बाई डेट’, दूध प्रसंस्करण में इन रसायनों पर भी रोक

By Tamishree Mukherjee

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उत्तर प्रदेश मिठाई यूज बाई डेट
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सोशल संवाद / डेस्क : उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 15 अक्टूबर से बिक्री के लिए रखी गई और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

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Sunrise Enclave
ASL Motors and Dilip Kia

यह नियम खास तौर पर खुली मिठाइयों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी तक पैक्ड मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट या ‘यूज बाई डेट’ की जानकारी देना जरूरी था, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ऐसी जानकारी प्रदर्शित करने की स्पष्ट अनिवार्यता नहीं थी।

15 अक्टूबर से मिठाइयों पर दिखानी होगी अंतिम उपयोग तिथि

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अब दुकानदारों और मिठाई विक्रेताओं को बिक्री के लिए प्रदर्शित मिठाइयों के साथ उनकी ‘यूज बाई डेट’ की जानकारी भी देनी होगी।

विभाग के अनुसार, अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों की उपयोग अवधि अलग हो सकती है। किसी मिठाई की उपयोग अवधि एक दिन, जबकि किसी अन्य मिठाई की अवधि 30 दिन तक हो सकती है। ऐसे में उपभोक्ता को यह पता चल सकेगा कि संबंधित मिठाई का सेवन किस तारीख तक किया जाना उचित है।

खुले में बिकने वाली मिठाइयों पर भी लागू होगी व्यवस्था

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा असर खुली मिठाइयों की बिक्री पर पड़ सकता है। आमतौर पर दुकानों में कई मिठाइयां बिना पैकेजिंग के खुले में बिक्री के लिए रखी जाती हैं। इनकी ताजगी और उपयोग अवधि के बारे में ग्राहकों को हमेशा स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब मिठाई की यूज बाई डेट सामने होने से ग्राहक खरीदारी से पहले उसकी उपयोग अवधि देख सकेंगे। इससे मिठाई की ताजगी और गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं को अधिक जानकारी मिल सकेगी।

पैक्ड मिठाइयों पर पहले से लागू है नियम

वर्तमान व्यवस्था में पैक्ड मिठाइयों पर अवसान तिथि या ‘यूज बाई डेट’ अंकित करना अनिवार्य है। नई व्यवस्था के बाद खुली मिठाइयों को भी इस तरह की जानकारी के दायरे में लाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षित सेवन अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।

दूध और डेयरी उत्पादों में खतरनाक रसायनों के इस्तेमाल पर रोक

उत्तर प्रदेश में दूध और दुग्ध उत्पादों से जुड़ी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भी विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। विभागीय निरीक्षण के दौरान कुछ दुग्ध प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों में पाश्च्युरीकरण, प्रशीतन और अन्य प्रक्रियाओं में इन रसायनों का इस्तेमाल कूलेंट के तौर पर किए जाने की जानकारी सामने आई थी।

लीकेज होने पर दूध में मिल सकता है रसायन

विभाग के मुताबिक, प्रसंस्करण उपकरणों में लीकेज की स्थिति में एथिलीन ग्लाइकोल या डाई एथिलीन ग्लाइकोल के दूध में मिल जाने की आशंका रहती है। स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को देखते हुए इनके इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया गया है।

इनकी जगह प्रोपिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। विभाग के अनुसार, कई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयां पहले से ही इसका उपयोग कर रही हैं।

उपभोक्ताओं के लिए क्या बदलेगा?

नई व्यवस्था के बाद मिठाई खरीदते समय ग्राहक ‘यूज बाई डेट’ देखकर उसकी उपयोग अवधि की जानकारी ले सकेंगे। वहीं डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों में कुछ रसायनों के इस्तेमाल पर रोक से खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर निगरानी और सख्त होगी।

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