सोशल संवाद / डेस्क : Jharkhand में दिवाली और छठ समेत प्रमुख त्योहारों पर पटाखे फोड़ने को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पटाखे चलाने के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
यह भी पढ़े : मानगो में त्र्यंबक महादेव मंदिर काली पूजा समिति का भूमि पूजन, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई पूजा-अर्चना
दिवाली और छठ पर कब फोड़ सकेंगे पटाखे?
प्रदूषण नियंत्रण परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अलग-अलग त्योहारों पर पटाखे चलाने की अनुमति इस प्रकार है:
- दिवाली: रात 8 बजे से 10 बजे तक
- गुरु पर्व: रात 8 बजे से 10 बजे तक
- छठ पूजा: सुबह 6 बजे से 8 बजे तक
- क्रिसमस: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक
- नववर्ष: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक
निर्धारित समय के बाहर आतिशबाजी करने से बचने की अपील की गई है।
पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध
दिशा-निर्देशों में पटाखों की बिक्री को वायु गुणवत्ता से भी जोड़ा गया है। अच्छी या संतोषजनक वायु गुणवत्ता वाले शहरी क्षेत्रों में निर्धारित शर्तों के तहत पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। इसके साथ ही, तय मानकों से अधिक आवाज करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश भी जारी किए गए हैं।
नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई
प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने लोगों और पटाखा विक्रेताओं से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। त्योहारों के दौरान पटाखों से निकलने वाला धुआं और तेज आवाज बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में समय-सीमा और ध्वनि मानकों का पालन करना जरूरी है।










