सोशल संवाद / जमशेदपुर : जवाहरलाल शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 483/2025, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 243Q(1) और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 481 के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है
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जिसमें दिनांक 28.12.2023 की जमशेदपुर को एक औद्योगिक टाउनशिप घोषित करने की अधिसूचना को रद्द करने के लिए और झारखंड सरकार को जमशेदपुर के लिए एक नगर निगम का गठन करने का निर्देश देने का आदेश माँगा गया है, आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष थी।
हालांकि, चल रहे एसआईआर मामलों को देखते हुए इस पर सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले का उल्लेख टाटा स्टील लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। प्रशांत भूषण जवाहरलाल शर्मा की ओर से उपस्थित हुए। निकट भविष्य में इसकी सुनवाई होने की संभावना है.








