सोशल संवाद / डेस्क : झारखंड के जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक के बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई।
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100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित
COTPA Act 2003 की धारा 6(b) के अनुसार, किसी भी स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र के 100 मीटर के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। वहीं, धारा 24(1) के तहत उल्लंघन करने पर अधिकतम 1000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
प्रशासन की संयुक्त छापेमारी
नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जगन्नाथपुर, नोवामुंडी और कुमारडुंगी प्रखंड में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), थाना प्रभारी और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ने किया।

नोवामुंडी में जुर्माना और अवैध सामग्री जब्त
नोवामुंडी प्रखंड में कार्रवाई के दौरान:
- 2000 रुपये का जुर्माना वसूला गया
- करीब 6000 रुपये मूल्य के अवैध तंबाकू उत्पादों को जब्त कर नष्ट किया गया
जगन्नाथपुर में भी कार्रवाई तेज
जगन्नाथपुर प्रखंड में 6 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए कुल 2700 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
दुकानदारों को दी गई सख्त चेतावनी
प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे COTPA अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करें और निर्धारित क्षेत्र के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें।
इस तरह की कार्रवाई से न केवल कानून का पालन सुनिश्चित होता है, बल्कि युवाओं और आम लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने में भी मदद मिलती है। प्रशासन का यह अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम है।










