सोशल संवाद/डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पश्चिम बंगाल में स्कूल सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने 2016 में 25 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षकों को नियुक्ति दी थी। हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को अवैध करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जांच को सही माना है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थी।
दिव्यांग उम्मीदवारों को वेतन मिलता रहेगा – सुप्रीम कोर्टदिव्यांग उम्मीदवारों पर पीठ ने कहा कि नए चयन होने तक उम्मीदवारों को वेतन मिलता रहेगा। साथ ही ऐसे उम्मीदवारों को नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
चीफ जस्टिस ने कहा ‘ जो उम्मीदवार दोषी नहीं हैं और जो चयन से पहले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे थे। इन उम्मीदवारों को पिछले विभागों में जाने का अधिकार होगा, ऐसे आवेदनों पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई की जाएगी’। इसके साथ ही CBI जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई करेगी।