सोशल संवाद/डेस्क : कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष रघु राम भट और कुछ अन्य पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।
पुलिस ने गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जिसके कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। अदालत की ओऱ से कहा गया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।
निखिल सोसले की याचिका पर भी सुनवाई
वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले की याचिका पर भी सुनवाई की। जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज सुबह आरोपी निखिल को दुबई जाते समय गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि जांच जारी रहने दें। गिरफ्तारी तभी होगी जब जरूरत होगी।