---Advertisement---

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में हिंदुओं को बड़ा झटका, हाईकोर्ट का मस्जिद को विवादित ढांचा मानने से इनकार

By Annu kumari

Published :

Follow

Join WhatsApp

Join Now

सोशल संवाद/ डेस्क : मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन नामंजूर कर दी है।; इसे हिंदू पक्ष के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से किया इनकार कर दिया है।

यह भी पढ़ें : BPSC 71वीं परीक्षा की बदली तिथि, इस दिन होगी परीक्षा

पिछली सुनवाई पर बहस पूरी होने पर हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. हालांकि हाईकोर्ट द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित ढांचा ना घोषित करने पर अन्य याचिकाओं पर सीधे तौर पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है।

दरअसल, हिंदू पक्ष के वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने यह अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने मासरे आलम गिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे एफ एस ग्राउस तक के समय की लिखी पुस्तकों का अदालत में हवाला दिया था. हाईकोर्ट में हिंदू चेतना यात्राओं को लेकर भी आज हिंदू पक्ष की ओर से जवाब दाखिल किया गया. मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से निकाली जा रही हिंदू चेतना यात्राओं पर आपत्ति जताई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित अन्य वादों की सुनवाई कर रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर केस से जुड़ी डेढ़ दर्जन याचिकाओं की एक साथ सुनवाई कर रहा है। वादों में शाही ईदगाह का कब्जा हटाकर कटरा केशव देव के नाम दर्ज भूमि श्रीकृष्ण मंदिर को सौंपने की मांग की गई है. हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद की ढाई एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान यानि गर्भगृह है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद एक वैध धार्मिक स्थल है।

YouTube Join Now
Facebook Join Now
Social Samvad MagazineJoin Now
---Advertisement---

Leave a Comment