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जमशेदपुर अवैध नक्शा मामले में हाई कोर्ट में जेएनएसी को बड़ा झटका, कहां सील करने से नहीं काम चलेगा बल्कि तोड़ना होगा

By admin

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सोशल संवाद/डेस्क : न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और माननीय न्यायाधीश दीपक रौशन की पीठ में राकेश झा द्वारा दायर जनहित याचिका 2078 /2018 की माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित अधिवक्ताओं के चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन सहाय ने माननीय अदालत के समक्ष कमीशन की दूसरी रपट सौंपी. अक्षेष के अधिवक्ता ने माननीय अदालत को बताया कि अक्षेष ने 46 भवनों के सील किया है इस पर माननीय अदालत ने अक्षेष  अधिवक्ता से पूछा सील नहीं कितने अवैध निर्माण तोड़े यह बताईये. माननीय अदालत ने आगे कहा कि पहले कुछ अवैध निर्माणों को गिरा कर आईये तब आपकी तहरीर देखी जायेगी.

पिटीशनर के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने माननीय अदालत को फिर से याद दिलाया कि अक्षेष के अधिवक्ता गुमराह कर रहे हैं अक्षेष ने जिन 46 भवनों को 2011 में सील कर सीलिंग हटा ली थी उसी लिस्ट को 2024 की लिस्ट बनाकर हलफनामा दायर कर दिया है और एक भी अवैध निर्माण गिराया नहीं गया है.

माननीय अदालत ने कमीशन की रपट देखने के बाद अक्षेष के अधिवक्ता से कहा कि अदालत ने बेसमेंट में पार्किंग और कामर्शियल काॅम्प्लेक्स बनाने की बात सुनी है पर बेसमेंट में किचन भी बनाया गया है यह कभी नहीं सुना गया. माननीय अदालत सेंटर प्वाइंट होटल में हुए अवैध निर्माण का हवाला दे रही थी. चूकि कमीशन ने आज ही माननीय अदालत में अपनी रपट दायर की अतः माननीय अदालत ने कहा कि अदालत रपट को पूरा देखना चाहेगी अतः मेरिट पर इसकी सुनवाई के लिए 30.04.2024 की तारीख मुकर्रर की. याचिकाकर्ता के तरफ से अधिवक्त अखिलेश श्रीवास्तव, रोहित सिंहा और एम आई हसन ने सुनवाई में हिस्सा लिया.

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