मुख्य सचिव और गृह सचिव को अवमानना का नोटिस

By Riya Kumari

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मुख्य सचिव और गृह सचिव को अवमानना का नोटिस

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सोशल संवाद / रांची :  राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का पालन नहीं होने पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार अदालत के आदेश का पालन करना ही नहीं चाहती। सरकार शपथ पत्र में वास्तविक स्थिति बताने के बजाय टालमटोल कर रही है।

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ऐसी स्थिति में अदालत के पास मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के खिलाफ की कार्रवाई शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और अवमानना जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने तीनों अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।

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