न्यायालय ने चेक बाउन्स मामले में आरोपियों को 1 साल की सजा और 35 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

By Tamishree Mukherjee

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न्यायालय ने धोखाधड़ी मामले में आरोपियों को 1 साल की सजा

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सोशल संवाद / जमशेदपुर : माननीय न्यायालय रिचेश कुमार प्रथम श्रेणि न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आरोपियों को 1 साल की सजा, चेक अमाउंट 35 लाख 17 हजार 703 रुपया भुगतान, 9 लाख 850000 मुआवजा, एवं तत्काल नजारत में में ₹10 हजार रुपया जमा करना जुर्माना सुनाई गई है।

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वादी रिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बिष्टुपुर निवासी अमित गुप्ता के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि जे आर एंड कंपनी के साझीदार मून सिटी के निवासी अभिषेक कुमार झा एवं उनकी पत्नी नूतन झा आयरन एंड स्टील मैटेरियल व्यवसाय में है और वादी अमित गुप्ता से लगभग 35 लाख 17 हजार 703 रुपए का एमएस ऐंगल्स और फ्लैट्स खरीदा। अकाउंट पे चेक के माध्यम से अभिषेक गुप्ता एवं नूतन झा ने अपने फर्म जे आर एंड कंपनी की से अकाउंट पेई चेक दिया।

अमित गुप्ता ने भुगतान हेतु अकाउंट में डाला तो चेक रुपया नहीं होने को लेकर डिशऑनर हो गया कानूनी नोटिस के बाद भी आरोपी के द्वारा राशि का भुगतान नहीं हुआ तो अमित गुप्ता ने अदालत की शरण ली और अदालत में अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ,पंकज सिन्हा बबिता जैन के द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में आरोप साबित करने में सफल रहे।

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