सोशल संवाद/डेस्क : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए TDS प्रमाणपत्र जारी करने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ रही लगातार तकनीकी समस्याओं के कारण विभाग ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है।
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बोर्ड को देशभर से ऐसी कई शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें ई-
फाइलिंग पोर्टल की सुस्त कार्यप्रणाली और टेक्निकल ग्लिच का हवाला दिया गया था। इन समस्याओं के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट निर्धारित समय के भीतर जारी करना लगभग असंभव हो गया था। ऐसे में नियमों में ढील देते हुए अब 31 मार्च तक जारी किए गए प्रमाणपत्रों को पूरी तरह वैध माना जाएगा। गौरतलब है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था आय से टैक्स काटती है तो उसे इसका प्रमाण पत्र देना कानूनी रूप से जरूरी है।









