सोशल संवाद / जमशेदपुर : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वूमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 की धारा 4 के तहत इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठन करना है। इसके आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला के उप श्रम आयुक्त ने शहर के विभिन्न संस्थाओं, प्रतिष्ठान, दुकानदारों को एक आदेश जारी किया है।

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आदेश में बताया है कि संस्थान में कार्यरत महिला कर्मियों कर्मचारियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट की रोकथाम के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना है। कमेटी गठन करने के बाद इसकी सूचना पुष्टि डीएलसी को करनी है। मालूम हो कि कई संस्थान, दुकानों एवं कंपनियों में महिला कार्यरत है जहां पुरुषों के द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले आए। जहां महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। शोषित महसूस करती है।
इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए देश के सभी जिलों में सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट इंटरनल कमेटी गठन करने का आदेश जारी किया था। इससे महिलाएं और भी सुरक्षित हो सकेंगी।









