सोशल संवाद/रांची : झारखंड में खुद का बिजनेस शुरू करने की चाहत रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. “मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना” के माध्यम से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. सरकार के इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक लोन लेने पर आपको किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी. लेकिन 50 हजार से अधिक के लोन लेने पर आपको डीपीआर जमा करना आवश्यक है. इस योजना के तहत लोन लेने पर सरकार व्यक्ति को 40 फीसदी या 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी देती है.
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अनुसूचित जातियों (एससी), अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सब्सिडी वाले ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है. ताकि राज्य में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके.
क्या है योजना का लाभ
यह योजना स्वरोजगार की इच्छा रखने वालों के लिए बेहद लाभकारी है. इसके तहत आपको स्व-रोजगार के लिए सब्सिडी वाला लोन मिलता है. सरकार द्वारा लोन पर 40% सब्सिडी या अधिकतम ₹5,00,000/-, जो भी कम हो, वो दी जाएगी. फिर सब्सिडी में कटौती के बाद बचे हुए लोन की राशि पर EMI काउंट की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत 50,000 हजार तक के लोन के लिए गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है. लेकिन 50,000 हजार से अधिक के लोन के लिए गारंटर की जरूरत होती है. इसके अलावा व्यक्ति को महज 6% की ब्याज दर लोन दिया जाता है. साथ ही सरकार द्वारा लाभार्थियों को अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाता है.
कौन कर सकते हैं आवेदन
हालांकि, इस योजना के लिए केवल वही आवेदन कर सकते हैं, जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं. साथ ही आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक के पास सरकार नौकरी नहीं होनी चाहिए और उसकी आयु 18 से 50 के बीच की होनी चाहिए. आवेदक को ध्यान में रखना होगा कि उसका नाम किसी भी बैंक से लोन डिफॉल्टर में नहीं शामिल हो.