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प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस, 3 दिन में जवाब मांगा

By Tamishree Mukherjee

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प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस

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सोशल संवाद /Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार चुनाव लड़ रही जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत किशोर बुरे फंस गये हैं. निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले उन्हें नोटिस जारी किया है. निर्वाची पदाधिकारी, 209-करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सह भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम की ओर से प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया गया है.

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जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को एक से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम दर्ज होने की वजह से मंगलवार को नोटिस जारी किया गया. नोटिस में कहा गया है कि प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संत हेलेन स्कूल, बी रानीशंकरी लेन में दर्ज है. उनका नाम बिहार की मतदाता सूची में भी है.

बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं प्रशांत किशोर

नोटिस के मुताबिक, प्रशांत किशोर का नाम बिहार के सासाराम जिले के 209-करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भाग संख्या-367 (मध्य विद्यालय, कोनार, उत्तरी भाग) क्रम संख्या 621 में दर्ज है. करगहर निर्वाचन क्षेत्र में उनके मतदाता पहचान पत्र की संख्या IUI3123718 है.

ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदाता हैं प्रशांत किशोर

भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र है. पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रशांत किशोर ने तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया था. निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किशोर का नाम बिहार में रोहतास जिले के सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत करगहर विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत है.

एक वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान

निर्वाची पदाधिकारी ने प्रशांत किशोर को नोटिस में कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के तहत एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम पंजीकृत नहीं किया जायेगा. इसके उल्लंघन की स्थिति में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

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