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EPFO ने आधार-UAN लिंकिंग और क्लेम सेटलमेंट के नियम किए आसान, नाबालिग बच्चों को भी मिलेगी राहत

By Tamishree Mukherjee

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सोशल संवाद/डेस्क/EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 27 करोड़ से अधिक यूजर्स के लिए नए नियम लागू किए हैं। इनका मकसद प्रोविडेंट फंड सर्विसेज को तेज़, पेपरलेस और परेशानी मुक्त बनाना है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब मृतक सदस्यों के नाबालिग बच्चों को Guardianship Certificate देने की ज़रूरत नहीं होगी। ईपीएफओ उनकी ओर से अकाउंट खुलवाने में मदद करेगा ताकि क्लेम और पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके।

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डिटेल मैच होने पर सीधा लिंकिंग: यदि आधार और UAN पर नाम, जन्मतिथि और लिंग समान हैं, तो मेंबर अपने नियोक्ता से संपर्क कर सकते हैं। नियोक्ता पोर्टल के ज़रिए KYC फंक्शन से आधार सीडिंग पूरी कर सकता है। इसके लिए अब अतिरिक्त अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी।

डिटेल मिसमैच होने पर आसान ज्वाइंट डिक्लेरेशन: नाम, जन्मतिथि या लिंग में गड़बड़ी होने पर अब ऑनलाइन JD रिक्वेस्ट सब्मिट की जा सकती है। गलत आधार लिंक होने पर भी यही प्रक्रिया लागू होगी।

फिजिकल सब्मिशन का विकल्प: अगर नियोक्ता उपलब्ध नहीं है या कंपनी बंद हो चुकी है, तो सदस्य PRO काउंटर पर फिजिकली JD फॉर्म जमा कर सकते हैं। अधिकारी वेरिफिकेशन के बाद इसे सिस्टम में अपलोड करेंगे।

आधार को UAN से ऑनलाइन लिंक करने की प्रतिक्रिया:

  • UMANG ऐप खोलें और MPIN या OTP से लॉगिन करें।
  • “Service” टैब में जाएं और “EPFO” चुनें।
  • “e-KYC Service” पर क्लिक कर “Aadhaar Seeding” ऑप्शन चुनें।
  • UAN डालें और OTP से वेरिफाई करें।
  • आधार डिटेल भरें और मोबाइल/ईमेल OTP से वेरिफाई करें।

प्रारंभिक लिंकिंग कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है, लेकिन अंतिम वेरिफिकेशन और अप्रूवल में आमतौर पर 3 से 5 दिन, और अधिकतम 15 दिन लग सकते हैं।

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