डीएल में नाम और पता बदलने का शुल्क हटेगा

By Riya Kumari

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डीएल में नाम और पता बदलने का शुल्क हटेगा

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सोशल संवाद/डेस्क : केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके तहत लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने पर शुल्क खत्म करने का प्रस्ताव है। साथ ही, आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने, दस्तावेजों की संख्या घटाने और आवेदनों के निपटारे की समयसीमा भी तय की जाएगी।

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इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने के लिए शुल्क नहीं लेना होगा। आधार के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण से मिलने वाली सेवाओं को भी शुल्क मुक्त करने की तैयारी है। लाइसेंस में नाम या पता बदलने जैसे आवेदनों पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण को 15 दिन के भीतर फैसला करना होगा। वहीं, पते में बदलाव के आवेदन पर 30 दिन के भीतर निर्णय नहीं होने पर उसे मंजूर माना जाएगा।

शपथपत्र देने की अनिवार्यता भी खत्म होगी

मंत्रालय ने उम्र और पते के प्रमाण के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष शपथपत्र देने की अनिवार्यता समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। इसके बजाय आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र सहित विभिन्न दस्तावेजों को पहचान, उम्र और निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई है। वहीं, उम्र और पते के गलत प्रमाण पत्र तथा उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने हलफनामे और जीवन बीमा पॉलिसियों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया है।

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