सोशल संवाद/राँची: झारखंड हाई कोर्ट ने Nishikant Dubey मामले में राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने हेमंत सरकार से जुर्माना लगाने के साथ ही अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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देवघर के मोहनपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 281/2024 को निरस्त करने की मांग को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने पूर्व में दिए गए उस अंतरिम आदेश को भी अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है,जिसमें कहा गया था कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ इस मामले में किसी भी प्रकार की पीड़क (coercive) कार्रवाई नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि सांसद दुबे ने मवेशी तस्करी के संदेह में एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। युवक का कहना था कि वह बैल खरीदकर घर ले जा रहा था और सांसद ने उन पर गलत तरीके से तस्करी का आरोप लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के आधार पर मोहनपुर थाना में मामला दर्ज हुआ था। इसी प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग करते हुए सांसद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।








