सोशल संवाद/डेस्क : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी। उच्च न्यायालय के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने यह जानकारी दी। बताया गया है कि नायडू की ओर से पेश हुए वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। इसके बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक के लिए जमानत दी गई है।
उन्हें 24 नवंबर को सरेंडर करने के लिए कहा गया है। कोर्ट 10 नवंबर को उनकी मुख्य जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी भी अन्य तरह के कार्यक्रम में न जाने का आदेश दिया है। उन्हें खास तौर पर मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें नौ सितंबर को सुबह करीब छह बजे ज्ञानपुरम में बस में सोते वक्त गिरफ्तार किया था। सीआईडी का दावा है कि नायडू के ही नेतृत्व में मुखौटा कंपनियों के जरिये सरकारी धन को निजी संस्थाओं में हस्तांतरित करने की साजिश रची गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2018 में इस घोटाले की शिकायत की थी। मौजूदा सरकार की जांच से पहले जीएसटी इंटेलिजेंस विंग और आयकर विभाग भी घोटाले की जांच कर रहे थे।
सोशल संवाद / डेस्क : भारत में पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का उपयोग टैक्स सिस्टम…
सोशल संवाद / डेस्क : प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान महंगाई घटाने पर नहीं, बल्कि केवल…
सोशल संवाद / नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि…
सोशल संवाद / नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम आतिशी ने बुधवार को…
सोशल संवाद / नई दिल्ली ( रिपोर्ट - सिद्धार्थ प्रकाश ) : चांदनी चौक विधानसभा…
सोशल संवाद / जमशेदपुर : सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 28 नवंबर…