सोशल संवाद / रांची : झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (वीयूएसएनएफ) में द्वितीय सदस्य के चार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। ये नियुक्तियां रांची, चाईबासा, दुमका और हजारीबाग के फोरम के लिए होंगी।
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फोरम में सदस्यों की नियुक्ति से बिजली बिल में गड़बड़ी, गलत बिलिंग, बिजली आपूर्ति और वितरण से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में मदद मिल सकती है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक निर्धारित मंच मिलेगा।
बिजली संबंधी शिकायतों के निपटारे में निभाएंगे भूमिका :
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का मुख्य काम बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करना है। द्वितीय सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपभोक्ता बिजली वितरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए फोरम का दरवाजा खटखटा सकते हैं। चारों स्थानों पर सदस्यों की नियुक्ति से शिकायत निवारण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि, नियुक्तियों के बाद शिकायतों का निपटारा कितनी तेजी से होगा, यह फोरम की कार्यप्रणाली और मामलों के निष्पादन पर निर्भर करेगा।
45 से 62 वर्ष तक के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदनः जेबीवीएनएल की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र एक अगस्त 2026 को न्यूनतम 45 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष होनी चाहिए। विद्युत क्षेत्र में नियुक्ति के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री के साथ बिजली के ट्रांसमिशन, वितरण और ट्रेडिंग के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव जरूरी है। अभ्यर्थी कम से कम अधीक्षण अभियंता या उप महाप्रबंधक (डीजीएम) अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत रहा हो।
अभ्यर्थियों के लिए 20 वर्षों का अनुभव निर्धारितः वित्तीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सीए,
आईसीडब्ल्यूए अथवा एमबीए (फाइनेंस) की योग्यता के साथ सरकारी विभाग या वाणिज्यिक सार्वजनिक उपक्रम में लेखा एवं वित्त के क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव निर्धारित किया गया है। जेबीवीएनएल में निर्धारित ग्रेड के तकनीकी या वित्तीय अधिकारी भी पात्रता शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा :
गलत बिलिंग और बिल से संबंधित विवादों के समाधान के लिए उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं
वितरण व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों को संबंधित फोरम के समक्ष उठाने का अवसर मिलेगा
चारों स्थानों पर द्वितीय सदस्यों की नियुक्ति से शिकायतों पर सुनवाई और निपटारे की प्रक्रिया को मजबूती मिल सकती है
बिजली वितरण से संबंधित विवादों समाधान के लिए निर्धारित शिकायत निवारण मंच उपलब्ध रहेगा।
चयनित सदस्यों का तीन साल का होगा कार्यकाल
चयनित सदस्यों की नियुक्ति प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए होगी। संतोषजनक कार्य के आधार पर इसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, नियुक्ति अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक ही रहेगी। आवेदन निर्धारित प्रारूप में शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता, उम्र, अनुभव तथा सेवा संबंधी दस्तावेजों के साथ करना होगा। पिछले कम से कम पांच वर्षों के एसीआर/एपीएआर की अद्यतन प्रतियां भी जमा करनी होंगी।










