नए सिम कार्ड के लिए सरकार ने बदले नियम; जाने पूरी जानकारी

सोशल संवाद/डेस्क : मोबाइल फोन के लिए SIM वैरीफिकेशन को लेकर सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। अब बल्क सिम जारी करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। जो डीलर सिम कार्ड बेचते हैं, उन्हें भी अब सिम कार्ड का वैरीफिकेशन करवाना होगा। साइबर फ्रॉड, और फ्रॉड कॉल्स को रोकने के मकसद से सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। दूरसंचार मंत्रालय ने फ्रॉड को रोकने के चल रहे उपायों के तहत 52 लाख कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं।

ये वे कनेक्शन थे जो धोखाधड़ी का तरीका अपनाकर लिए गए थे। साथ ही 67 हजार डीलर्स को भी सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया है, जिनके द्वारा ये कनेक्शन जारी किए गए थे। World Telecom Day पर उन्होंने कस्टमर के हितों के लिए तीन नए सुधार पेश किए हैं। इनमें Central Equipment Identity Register, Know Your Mobile और ASTR शामिल हैं। तो अगर आप भी नया सिम खरीदने वाले हैं, या एक व्यापारी हैं जो सिम कार्ड बेचते हैं, तो सिम कार्ड वैरीफिकेशन से जुड़े ये नए नियम जरूर देख लें-

व्यापारियों के लिए भी वैरीफिकेशन जरूरी – SIM कार्ड बेचने वाले व्यापारियों को अब पुलिस वैरीफिकेशन के साथ ही बायोमीट्रिक वैरीफिकेशन भी करवाना होगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी, जो व्यापारियों का वैरीफिकेशन सुनिश्चित करेगा। अगर यह नियम नहीं माना जाता है तो सरकार ने इसके लिए 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है।

वैरीफिकेशन के लिए 12 महीने का समय – वर्तमान में सिम कार्ड बेचने वाले व्यापारियों के लिए सरकार ने 12 महीने का समय दिया है जिसमें वह अपना वैरीफिकेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकार इस कदम की मदद से धोखेबाज व्यापारियों को पहचानने, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने और सिस्टम से बाहर करने की कोशिश करेगी।

डेमोग्राफिक डेटा होगा कलेक्ट – अगर कस्टमर किसी पुराने नम्बर पर नया सिम कार्ड खरीदने जा रहा है तो आधार पर छपे QR कोड की स्कैनिंग की जाएगी, जिसके आधार पर कस्टमर का डेमोग्राफिक डेटा दर्ज किया जाएगा।

बल्क सिम कार्ड नहीं होंगे जारी – टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि अब बल्क सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। इसकी जगह पर बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान लाया गया है। हालांकि यहां सरकार की ओर से साफ किया गया है कि कोई व्यक्ति एक आईडी पर 9 सिम कार्ड कनेक्शन ले सकता है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति सिम कार्ड बंद करवाता है तो वह मोबाइल नम्बर नए कस्टमर को 90 दिनों के बाद जारी किया जाएगा।

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