हाता-टिरिंग एनएच-220 की मरम्मत के लिए रांची उच्च न्यायालय में सुनवाई
सोशल संवाद / रांची : हाता-टिरिंग राष्ट्रीय राजमार्ग 220 की जर्जर स्थिति को लेकर एडवोकेट आकाश शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर आज रांची उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। याचिका में रसुनचोपा से टिरिंग सीमा तक के चार किलोमीटर लंबे खंड की दयनीय स्थिति को लेकर तत्काल मरम्मत और रखरखाव की मांग की गई है।
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यह महत्वपूर्ण मार्ग 2018 से खराब स्थिति में है, जिससे न केवल स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियां हो रही हैं, बल्कि यह ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोगों के लिए भी प्रमुख बाधा बन गया है। बरसात के मौसम में सड़क की हालत इतनी खराब हो जाती है कि बालिडीह, पलिडीह, रसुनचोपा और अन्य गांवों का संपर्क टूट जाता है।
आज की सुनवाई के दौरान, आकाश शर्मा की ओर से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष तस्वीरें और वीडियो प्रस्तुत किए, जिनमें 2.5 फीट तक गहरे गड्ढों को दिखाया गया। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि इन गड्ढों के कारण हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया और केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को नोटिस जारी किया।
एडवोकेट आकाश शर्मा ने कहा, “इस सड़क की तुरंत मरम्मत न केवल झारखंड बल्कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भी सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करेगी। यह मार्ग तीनों राज्यों को जोड़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके ठीक होने से क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।”
यह याचिका प्रभावित समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि संबंधित प्राधिकरण जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। सुनवाई में अधिवक्ता अशोक झा और अधिवक्ता राकेश भी शामिल थे!
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