सोशल संवाद/डेस्क: New Year की रात हर जगह रोशनी, म्यूजिक और पार्टियों का माहौल होता है, लेकिन इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक और गैरकानूनी माना गया है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि जश्न मनाइए, लेकिन सड़क पर नियम तोड़ने की कीमत भारी पड़ सकती है।
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भारत में ब्लड अल्कोहल लिमिट तय है। अगर 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है, तो मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस मौके पर ब्रेथ एनालाइज़र से जांच करती है और न्यू ईयर ईव पर देशभर में स्पेशल नाके और चेकिंग अभियान चलते हैं।
पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना ₹10,000 तक और 6 महीने तक जेल हो सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है और गाड़ी जब्त हो सकती है। बार-बार गलती करने वालों के लिए जुर्माना ₹15,000 और 2 साल तक जेल का प्रावधान है। साथ ही लाइसेंस लंबी अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है और केस कोर्ट में दर्ज होता है।
देश के बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस की टीमें रातभर सड़कों पर तैनात रहती हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई करती हैं। पुलिस का संदेश साफ है: जश्न मनाइए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, कैब या सोबर ड्राइवर का उपयोग करें। एक गलत फैसला आपकी और दूसरों की जान को खतरे में डाल सकता है। पार्टी का मजा लें, दोस्तों के साथ नए साल का स्वागत करें, लेकिन शराब पीकर ड्राइविंग से हमेशा बचें।










