सोशल संवाद/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी कानूनी राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने MP/MLA केस नंबर 2/2024 को रद्द करने की उनकी मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
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यह मामला जमीन घोटाले की जांच से जुड़ा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसी के समन को नजरअंदाज किया। इसी आधार पर ईडी ने निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए न्यायिक कार्यवाही शुरू कर दी थी।
निचली अदालत की इस कार्यवाही को मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इसे खत्म करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से अस्थायी छूट जरूर दी थी, लेकिन मामले के मूल मुद्दे पर आज फैसला सुनाया गया।
आज हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने या केस को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी गई, जिससे यह मामला अब निचली अदालत में आगे बढ़ेगा।










