सोशल संवाद/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट ने नक्शा विचलन कर बनाए गए भवनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जमशेदपुर में 24 अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। अदालत में दाखिल जनहित याचिका में बताया गया था कि शहर के अधिसूचित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भवन स्वीकृत नक्शे से हटकर बनाए गए हैं, जिससे शहरी नियोजन, सड़क चौड़ाई, ड्रेनेज और सुरक्षा मानकों पर गंभीर असर पड़ा है।
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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पूरे शहर में ऐसे करीब 1800 भवन चिन्हित किए गए हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। इन सभी मामलों में अलग-अलग सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। पहले चरण में 24 भवनों को तोड़ने का आदेश दिया गया है, ताकि यह संदेश जाए कि अवैध निर्माण पर अब कोई नरमी नहीं होगी।
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित प्रशासन और निर्माण से जुड़े पक्ष शपथपत्र के साथ अपना पक्ष रखें। सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी तय की गई है। अदालत ने यह भी कहा कि शहरी अव्यवस्था को सुधारने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है।
इस फैसले के बाद शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज होने की संभावना है और बाकी चिन्हित इमारतों पर भी चरणबद्ध निर्णय लिए जाएंगे।










