सोशल संवाद/डेस्क : अंचल अधिकारी के हस्ताक्षर से एक नोटिस आता मनपीटा गांव में चिपकाया जाता है जिसमे लिखा होता है कि खाता नम्बर 173 और प्लाट नंबर 388, 49 और 395 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण हेतु परिवहन विभाग, झारखंड सरकार को हस्तानत्रण किया जाना है. यदि किसी को इस हस्तानत्रण के सम्बन्ध में किसी तरह का कोई आपत्ति है तों दिनांक 17/05/2023 तक अंचल कार्यालय, जमशेदपुर में आकर अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है.
उक्त नोटिस के आलोक में आज दिनांक 14 मई 2023 को मनपीटा गांव में ग्राम प्रधान रामचरण कर्मकार के अध्यक्षता में ग्राम सभा की एक अति आवश्यक बैठक बुलाई गई। जिसमें मुख्य रुप से हुरलंग पंचायत की मुखिया ,पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। उक्त बैठक में ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया की मनपिटा गांव में हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण का विरोध करती है।
कारण प्लाट संख्या 388,49,395 भूमि पर गोट टांड (देवस्थल ) ,जाहेरथान का जमीन,गोचर भूमि ग्राम सभा की सामुदायिक जमीन है। अंचलाधिकारी कार्यालय से सर्वसाधारण के नाम से जो नोटिस जारी किया गया है वह नोटिस पेसा कानून 1996 का उल्लंघन है। क्योंकि यह चिट्ठी पारंपरिक ग्रामसभा मनपिटा के नाम से निर्गत होनी चाहिए थी।
ग्राम सभा में उपस्थित सदस्ययों ने बताया कि उक्त जमीन को हमारे बाप दादाओं ने अपना खून पसीना से सींचा है. उक्त जमीन पर समुदाय का जाहेर थान, तीन सार्वजनिक तालाब, खेल का मैदान समेत गोट पूजा स्थान भी है. साथ ही बिच बिच में ग्रामीणों का कई एकड़ रैयति जमीन भी है. इस लिए इस स्थल पर किसी भी हाल में ट्रेनिंग सेंटर बन ही नहीं सकता है. लेकिन जिला प्रशासन कानून को ताक पर रखकर अपने जिद पर अड़ा है.
मौके पर ग्राम प्रधान रामचरण कर्मकार, मुखिया लीना मुंडा, पंचायत समिति सदस्य सुमित्रा देवी, वार्ड सदस्य रानीता सोरेन, लक्ष्मण लोहार, प्रभाकर हंसदा, छोटू गागराई, सुफल महतो, धनंजय महतो ,मंसु महतो, बादल हंसदा, मंगल सोरेन, शीतला महतो, पूजा कर्मकार, संगीता महतो, मनीला माहतो, पिंकी हो ,चांदमोनी हो ,बबीता महतो, रेनूका महतो, कल्पना महतो, साकरा मुर्मू ,रोशनी गागराई, मदन महतो, फनी महतो, कृष्णा लोहार, सोमनाथ पड़िया, डेमका सोय, दीपक रंजीत, लखन, मोतीलाल कर्मकार आदि के अलावा सैकड़ों ग्रामवासी भी उपस्थित थे।