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सरायकेला में तम्बाकू नियंत्रण कानून के तहत सघन जांच अभियान, 5 दुकानों पर कार्रवाई, ₹2800 जुर्माना

By Riya Kumari

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सरायकेला में तम्बाकू नियंत्रण कानून के तहत सघन जांच अभियान, 5 दुकानों पर कार्रवाई, ₹2800 जुर्माना
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सोशल संवाद / सरायकेला: जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष जांच अभियान चलाया। उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) की संयुक्त टीम ने सरायकेला थाना क्षेत्र में निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वाले पांच प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 2,800 रुपये का जुर्माना वसूला।

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20 से अधिक दुकानों और प्रतिष्ठानों की हुई जांच

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विशेष अभियान के दौरान पुराना बस स्टैंड एवं आसपास के क्षेत्रों में करीब 20 दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)-2003, झारखंड संशोधित अधिनियम-2021, पीईसीए-2019 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा की गई।

विद्यालयों के आसपास तम्बाकू बिक्री पर सख्ती

जिला टीम ने शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों का विशेष निरीक्षण किया। जांच में कुछ स्थानों पर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कोटपा अधिनियम की धारा 6(ख) के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें भविष्य में स्कूलों और कॉलेजों के आसपास तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई।

होटल संचालकों को दिए गए निर्देश

निरीक्षण के दौरान होटल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को अपने परिसरों में निर्धारित मानकों के अनुसार “नो स्मोकिंग एरिया” (गैर धूम्रपान क्षेत्र) से संबंधित सूचना-पट्ट, पोस्टर या दीवार लेखन अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

खुली सिगरेट बिक्री पर जताई चिंता

अधिकारियों ने दुकानदारों और आम नागरिकों को जागरूक करते हुए बताया कि खुली सिगरेट की बिक्री स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी नियमों की भावना के विपरीत है। तम्बाकू उत्पादों की बिक्री केवल निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत ही की जानी चाहिए।

सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू सेवन प्रतिबंधित

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों एवं न्यायालय परिसरों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान और तम्बाकू उत्पादों का उपयोग प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू सेवन कर गंदगी फैलाने या कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

युवाओं को नशे से दूर रखने पर फोकस

प्रशासन का कहना है कि युवाओं को तम्बाकू और नशे की लत से बचाने तथा स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से जिले में नियमित रूप से जागरूकता एवं निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) की टीम तथा स्थानीय पुलिस बल के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

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