सोशल संवाद / रांची/जमशेदपुर : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि सोनारी के कचरा डंप में लगी आग को तुरंत बुझाने, इससे हो रही प्रदूषण को अविलंब नियंत्रित करने तथा इस बारे में एक व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करें और याचिका में लगाये गये आरोपों के संबंध में एटीआर (एक्शन टेकन रिपोर्ट) 8 जनवरी, 2025 के पूर्व दायर करे। यह मामला सुनवाई के लिए एनजीटी की अदालत (कोलकाता बेंच) में 8 जनवरी, 2025 को सूचीबद्ध किया गया है। इस मामले की सुनवाई अमित स्थालकर और डॉ. अरूण वर्मा की पीठ में होगी। यह आदेश 11 दिसम्बर, 2024 को जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय की याचिका संख्या-46/2024 पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
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विधायक सरयू राय ने मूल याचिका संख्या-05/23 (जो सोनारी के के.एस. उपाध्याय द्वारा एनजीटी में दायर की गई थी) और जिसमें अंतिम आदेश दिनांक 05.04.2023 को पारित हुआ था। इस आदेश के साथ ही एनजीटी ने इस मूल याचिका का निस्तारण कर दिया था।
विधायक सरयू राय ने एनजीटी में दायर याचिका में कहा कि श्री के.एस. उपाध्याय की याचिका को निष्पादित करते हुए जो आदेश एनजीटी ने दिनांक 05.04.23 को पारित किया था, उसका क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद और पूवी सिंहभूम के उपायुक्त ने नहीं किया है। फलतः स्थिति दिन-पर-दिन बद से बदतर हो रही है। अभी भी वहां कचरे का पहाड़ खड़ा है और उसमें आग लगी हुई है। प्रमाण के तौर पर उन्होंने कचरा डंप की तस्वीर, उसमें लगी आग की तस्वीर और इस संबंध में जमशेदपुर के समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर को संलग्न किया है।
(नोटः एनजीटी में विधायक सरयू राय द्वारा दायर याचिका पर हुए आदेश, श्री के.स. उपाध्याय की मूल याचिका पर हुए आदेश, अपनी वर्तमान याचिका तथा उसके साथ संलग्न अनुलग्नकों की प्रतियाँ साथ में संलग्न की जा रही है।)