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ITR Refund: आईटीआर फाइल करते ही कुछ ही घंटों में मिलेगा रिफंड, जाने क्या है प्रकिया

By Annu kumari

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Know your rights- What will happen if you do not file ITR

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सोशल संवाद/ डेस्क: क्या आप भी आइटीआर फ़ाइल कर रहे है तो सही तरीके से गिल करें, ऐसा करने से आपको कुछ ही घंटों में इनकम टैक्स रिफंड मिल जाएगा। रिफंड इतनी जल्दी मिलने की वजह डिपार्टमेंट का पूरी तरह डिजिटल सिस्टम है. अब पुराने एक्सेल सिस्टम की जगह जेएसओएन फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है, जिससे डेटा जल्दी प्रोसेस होता है. रिटर्न की ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड प्रोसेसिंग तुरंत शुरू हो जाती है. साथ ही, बैंक खाते का पहले से वेरिफिकेशन और पैन-आधार लिंकिंग से रिफंड सही खाते में सीधे पहुंचता है.

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पहले जहां रिफंड पाने में 90 दिन से ज्यादा लगते थे, वहीं अब कुछ लोग इसे कुछ ही घंटों में पा रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की है। इस साल यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 में कई करदाताओं ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के कुछ घंटों बाद ही अपने बैंक खाते में रिफंड पा लिया.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक, रिफंड आमतौर पर 4-5 हफ्तों में खाते में आता है. लेकिन वास्तव में कई लोगों को यह कुछ घंटों में ही मिल रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल संसद में बताया था कि 2013-14 में रिफंड में औसतन 93 दिन लगते थे, जो 2023-24 में घटकर सिर्फ 10 दिन रह गया. सरकार ने रिफंड का प्रोसेस तेज करने के साथ-साथ इसे और सख्त भी किया है ताकि टैक्स चोरी और फर्जी क्लेम को रोका जा सके.

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