सोशल संवाद/रांची: झारखंड में मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के संकेत के अनुसार अप्रैल महीने से राज्यभर में यह अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य फर्जी नाम हटाना, मृत मतदाताओं का विलोपन करना और नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना है।
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पिछले कुछ महीनों से बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर वर्तमान सूची की मैपिंग का कार्य भी किया गया है। परिवार के सदस्यों के आधार पर फैमिली ट्री तैयार कर डेटा को अपडेट किया जा रहा है, ताकि वोटर लिस्ट में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।
क्या है SIR और क्यों जरूरी है?
SIR (Special Intensive Revision) यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची की व्यापक जांच की जाती है। चुनाव कानून के अनुसार हर चुनाव से पहले या आवश्यकता पड़ने पर वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण अनिवार्य है। बीते वर्षों में पलायन, मृत्यु, दोहरी प्रविष्टि और अपात्र व्यक्तियों के नाम शामिल होने जैसी समस्याओं के कारण मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठे हैं। इसी कारण झारखंड सहित कई राज्यों में SIR अभियान चलाया जा रहा है, ताकि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।
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किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
SIR के दौरान पात्र मतदाताओं को आवेदन करते समय स्वयं और माता-पिता से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज जमा करने होंगे। आयोग द्वारा नागरिकता, पहचान और निवास से जुड़े प्रमाण मांगे जाएंगे। संभावित रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है:
- केंद्र या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी पहचान पत्र
- सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- मैट्रिक या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (यदि लागू हो)
- फैमिली रजिस्टर
- भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
निर्वाचन आयोग ने सलाह दी है कि मतदाता पहले से अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
क्या होगा आगे?
अप्रैल से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जिन मतदाताओं के नाम में त्रुटि होगी, उन्हें सुधार का अवसर दिया जाएगा। वहीं नए पात्र नागरिक भी आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिसमें आवेदन प्रक्रिया, समय सीमा और सत्यापन से जुड़े नियम स्पष्ट किए जाएंगे।
मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सलाह
मतदाता सूची में नाम होना लोकतंत्र का मूल अधिकार है। इसलिए सभी नागरिकों को चाहिए कि वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जांच लें और आवश्यक सुधार समय रहते करा लें।
झारखंड में SIR अभियान पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यदि आप भी मतदाता हैं या पहली बार वोट डालने के पात्र बने हैं, तो आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें।










