झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) फसल बीमा योजना न होकर फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जानेवाली एक क्षतिपूर्ति योजना है। इस योजना के द्वारा यदि किसानों की फसल किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाती है, तो उन्हें सरकार द्वारा मुआवजा राशि/ वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस योजना के द्वारा यदि किसानों की फसल 30 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक ख़राब होती है, तो उन्हें प्रति एकड 3000/- की सहायता राशि व यदि 50 प्रतिशत से अधिक ख़राब होती है, तो प्रति एकड़ 4000/- रुपये सहायता राशि दी जाती है। इस प्रकार इस राशि से किसानों को अपनी अगली फसल उगाने व अपने घर को चलाने के लिए सहायता राशि मिल जाती है।
झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए झारखंड फसल राहत योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसल में होने वाले नुकसान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो।
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