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नगर निकाय चुनाव में देरी पर Jharkhand HC नाराज, किसको सुना डाला?

By Aditi Pandey

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Jharkhand HC angry over delay in municipal elections

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सोशल संवाद/डेस्क: झारखंड में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे? आज ये सवाल Jharkhand High Court ने भी हेमंत सरकार से पूछ लिया। नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि अब तक चुनाव की तिथि क्यों घोषित नहीं की गई है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

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झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर दाखिल अवमाननावाद याचिका पर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि अब तक चुनाव की तिथि क्यों घोषित नहीं की गई है। इस पर आयोग की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा किए गए ट्रिपल टेस्ट के तहत जनसंख्या के आधार पर कौन-सी सीट आरक्षित होगी और कितनी सीटें आरक्षित रहेंगी, इसकी जानकारी अब तक सरकार की ओर से नहीं दी गई है। स कारण चुनाव की तिथि तय नहीं हो सकी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि सरकार से संबंधित जानकारी मिलते ही तीन महीने के भीतर चुनाव करवा लिए जाएंगे। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। आयोग की ओर से जनसंख्या व आरक्षण से जुड़ी कुछ अतिरिक्त जानकारियां मांगी गई हैं, जो शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को निर्वाचन आयोग द्वारा पूछे गए बिंदुओं का उत्तर शीघ्र देने का निर्देश दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने आयोग को चुनाव की तैयारी शुरू करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की गई है। यह याचिका रोशनी खालको एवं अन्य की ओर से दायर की गई है।

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