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इंडियन केबुल वर्कर्स यूनियन की रिट याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय निपटान के लिए निर्देश

By Riya Kumari

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MLA Saryu Rai

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सोशल संवाद / जमशेदपुर : गोलमुरी के केबुल टाऊन के उपभोक्ताओं के घरों में अलग अलग बिजली कनेक्शन देने के लिए इंडियन केबुल वर्कर्स यूनियन की रिट याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.02.2025 को निर्देश दिया है कि इस मामले को 07.03.2025 को “अंतिम निपटान हेतु” शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाए।इस बीच, आर.पी./कब्जाधारक बिजली कनेक्शन की आपूर्ति के लिए जुस्को लिमिटेड से संपर्क करेगा, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

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उच्च न्यायालय में बेंच बदल जाने के कारण यह मामला अंतिम निष्पादन के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सका परंतु उच्च न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता, जुस्को लिमिटेड (वर्तमान टीएसयूआईएसएल) के पास जाएंगे तो इस पर नियमानुसार विचार करेगा। इसका तात्पर्य है कि उपभोक्ता जुस्को (टीएसयूआईएसएल) के समक्ष अपने घरों में बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने का आवेदन दे और जुस्को द्वारा उनके आवेदन पर नियमानुसार विचार कर उन्हें कनेक्शन दिया जाय। वर्तमान में केबुल टाऊन के करीब 1035 उपभोक्ताओं को बिजली देने के लिए जुस्को 9 वेंडरों को बिजली देती है जो अपने स्तर से बिजली देने और उनसे बिजली का बिल वसुलने का काम करती है। नतीजा है कि इससे उपभोक्ताओं को बिजली महंगा मिलता है। मैं 2023 के जून से प्रयासरत हूँ कि जुस्को (टीएसयूआईएसएल) उपभोक्ताओं को सीधे बिजली दे परंतु जुस्को (टीएसयूआईएसएल) ने बंद पड़ी केबुल कंपनी के आरपी से इसके लिए एनओसी मांगा जो आज तक नहीं मिला।

उसके बाद केबुल कंपनी यूनियन के तरफ से केबल टाऊन निवासी राम विनोद सिंह हाई कोर्ट गए और कोर्ट ने 28 फरवरी, 2025 को आदेश दिया कि उपभोक्ता जुस्को (टीएसयूआईएसएल) के पास जाएं, जुस्को इसपर नियमानुसार कारवाई करेंगे। मैं जुस्को के महाप्रबंधक (विद्युत) को इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक उपभोक्ताओं के तरफ से एक भी आवेदन नहीं आया है। आवेदन आएगा तो उसपर विचार किया जाएगा। केबल टाऊन के निवासियों से मेरी अपील है कि वे जितना जल्द हो सके अपने घरों में बिजली लेने के लिए जुस्को (टीएसयूआईएसएल) के कार्यालय में आवेदन करें ताकि उनके घरों में जुस्को की बिजली मिल सके।

उपभोक्ताओं को अपने घरों में बिजली लेने के लिए अलग अलग आवेदन भेजना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि यदि यह मामला नई बेंच में अंतिम निष्पादन के लिए सूचिबद्ध होती है तो न्यायालय के ध्यान में यह लाया जा सके कि उच्च न्यायाल के 28 फरवरी, 2025 के निर्णय के आलोक में उपभोक्ताओं ने जुस्को (टीएसयूआईएसएल)े से संपर्क किया है और जुस्को (टीएसयूआईएसएल) न्यायालय को बता सके कि उसने इस बारे में नियमानुसार क्या कारवाई किया है। इसलिए आवश्यक है कि उपभोक्ता के रूप में केबुल टाऊन के निवासी अपने घरों पर बिजली का सीधा कनेक्शन प्राप्त करने के लिए जुस्को (टीएसयूआईएसएल) के कार्यालय में आवेदन दें।

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