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झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026: वार्ड पार्षद की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और अयोग्यता के नियम स्पष्ट

By Riya Kumari

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झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026
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सोशल संवाद / झारखंड: झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के बाद संभावित प्रत्याशियों में पात्रता और नियमों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत मेयर, अध्यक्ष और Ward Parshad (वार्ड पार्षद) पद के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

यह भी पढे : झारखंड निकाय चुनाव 2026: नामांकन प्रक्रिया शुरू, धनबाद में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भरा पर्चा

आयोग ने चेतावनी दी है कि नामांकन के समय गलत जानकारी या दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर न सिर्फ नामांकन रद्द होगा, बल्कि निर्वाचित होने के बाद भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

Ward Parshad Election 2026: कौन है चुनाव लड़ने के लिए पात्र?

नियमों के अनुसार वार्ड पार्षद पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि मेयर पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना और संबंधित नगर निकाय का मतदाता होना अनिवार्य है।

इसके अलावा उम्मीदवार:

  • किसी भी कानून के तहत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित न किया गया हो
  • किसी सरकारी सेवा या लाभ के पद पर कार्यरत न हो
  • किसी सक्षम न्यायालय से दिवालिया घोषित न किया गया हो

नगर निकाय चुनाव 2026: प्रत्याशियों के लिए सख्त नियम

  1. झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 में पात्रता को लेकर कड़े नियम लागू
  2. गलत जानकारी या दस्तावेज पर नामांकन रद्द और सदस्यता समाप्त
  3. दो से अधिक संतान वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं
  4. जुड़वां संतान होने पर भी नियम में कोई छूट नहीं
  5. नामांकन के समय शपथ पत्र और संपत्ति विवरण देना अनिवार्य

Ward Parshad Nomination: नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन के समय:

  • पूर्ण रूप से भरा हुआ नामांकन पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक सर्टिफिकेट)

शपथ पत्र के रूप में:

  • आपराधिक मामलों का विवरण
  • चल-अचल संपत्ति की जानकारी
  • देनदारियों का विवरण

इसके अलावा:

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आरक्षित पद के लिए जाति प्रमाण पत्र
  • नगर निकाय का कोई बकाया न होने का प्रमाण पत्र

दो से अधिक संतान पर अयोग्यता का प्रावधान

नगर निकाय चुनाव में दो से अधिक संतान को लेकर सबसे सख्त नियम लागू है। यदि 9 फरवरी 2013 के बाद किसी व्यक्ति की दो से अधिक संतान होती है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि तय तिथि के बाद जुड़वां बच्चों के जन्म से भी अगर कुल संतान संख्या तीन हो जाती है, तो भी उम्मीदवार को कोई छूट नहीं मिलेगी।

नगर निकाय चुनाव 2026: कौन नहीं लड़ सकता चुनाव?

इन श्रेणियों में आने वाले लोग चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे:

  • सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित व्यक्ति
  • गैर-राजनीतिक अपराध में छह माह से अधिक सजा पाने वाले
  • किसी आपराधिक मामले में छह महीने से अधिक समय तक फरार रहने वाले
  • नगर निकाय का कर या शुल्क बकाया रखने वाले
  • भ्रष्टाचार या कर्तव्यहीनता में दोषी पाए गए व्यक्ति
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