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कर्नाटक के रेणुकास्वामी हत्याकांड में फंसे कन्नड़ स्टार दर्शन ने अदालत में कहा – “अब जिंदा नहीं रहना चाहता”

By Muskan Thakur

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कर्नाटक के रेणुकास्वामी हत्याकांड

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सोशल संवाद/डेस्क : कर्नाटक का बहुचर्चित रेणुकास्वामी मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और केस के मुख्य आरोपी दर्शन, जिन्होंने अदालत में अपनी हालत बयां करते हुए बेहद चौंकाने वाला बयान दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए दर्शन ने जज से कहा कि वह जेल की नारकीय जिंदगी और वहां की दुश्वारियों से टूट चुके हैं। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति में जीने से बेहतर है कि उन्हें जहर दे दिया जाए।

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अदालत में भावुक हुए दर्शन

मंगलवार को 64वें सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट (सीसीएच) में मासिक सुनवाई हुई। इस दौरान दर्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़े। उन्होंने जज को बताया कि उनके हाथों में फंगस हो चुका है और जिस कपड़े को वे लगातार पहन रहे हैं, उससे बदबू आने लगी है। जेल की स्थिति इतनी खराब है कि वहां न तो धूप मिलती है और न ही हवा का पर्याप्त इंतजाम है। चारों तरफ अंधेरा और गंदगी का आलम है।

दर्शन ने यह भी कहा कि वह अब इस माहौल में जिंदा नहीं रहना चाहते। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें जहर दे दिया जाए, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीना नामुमकिन है। उनके इन शब्दों से अदालत में मौजूद लोग सन्न रह गए।

जज ने ठुकराई मांग

जज ने तुरंत साफ किया कि अदालत किसी भी परिस्थिति में ऐसी मांग स्वीकार नहीं कर सकती। साथ ही जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कैदियों के स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी न हो।

इस सुनवाई के दौरान अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर भी विचार हुआ। आरोपी संख्या 13 और 14 की डिस्चार्ज याचिकाएं अदालत में रखी गईं। इसके अलावा, मामले में आरोप तय करने की अगली तारीख 19 सितंबर निर्धारित की गई है।

बेहतर सुविधाओं की मांग

दर्शन ने हाल ही में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बल्लारी जेल स्थानांतरण से बचाने की गुहार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने जेल में बिस्तर और गद्दे जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग भी की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि उन्हें जेल में किसी तरह की विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत

गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने दर्शन को जमानत दे दी थी। लेकिन गवाहों से छेड़छाड़ की आशंका के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इतने गंभीर मामले में किसी भी आरोपी को विशेष राहत नहीं दी जा सकती।

क्या है मामला?

दर्शन पर अपने करीबी दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी (33) का अपहरण और हत्या करने का आरोप है। पुलिस की जांच में सामने आया कि रेणुकास्वामी ने दर्शन की करीबी सहयोगी पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। इसी बात से नाराज होकर दर्शन ने कथित रूप से उनके अपहरण की साजिश रची।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, रेणुकास्वामी को बेंगलुरु के एक शेड में ले जाया गया, जहां उनकी बुरी तरह पिटाई और यातना दी गई। पिटाई के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनका शव नाले में फेंक दिया गया।

पुलिस ने खोला था राज़

शुरुआती जांच में कुछ भाड़े के आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन पुलिस ने आगे की जांच में पाया कि यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र था, ताकि दर्शन और पवित्रा गौड़ा का नाम छिपाया जा सके। जब पुलिस ने सबूत जुटाए तो साजिश का खुलासा हुआ और सुपरस्टार दर्शन को जून 2024 में गिरफ्तार कर लिया गया।

हाई प्रोफाइल केस

यह केस कर्नाटक में बेहद हाई प्रोफाइल माना जा रहा है क्योंकि इसमें राज्य के सबसे बड़े फिल्म स्टार का नाम शामिल है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार फैंस और विरोधियों के बीच बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ कुछ लोग इसे न्याय की जीत मानते हैं, वहीं दर्शन के समर्थक कहते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है।

आगे क्या?

अब अदालत में 19 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, जिसमें आरोप तय किए जाने हैं। फिलहाल, दर्शन न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी तबीयत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अदालत ने जेल प्रशासन को कैदियों की हालत सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

इस बीच, दर्शन का यह बयान कि “उन्हें जहर दे दिया जाए” न सिर्फ अदालत बल्कि पूरे कर्नाटक में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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