सोशल संवाद/डेस्क: अगर आपका PAN Card अभी तक Aadhar से लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज यानी 31 दिसंबर को पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख है। आज के बाद यानी 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक किया गया पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही टैक्स रिफंड का दावा कर सकेंगे। इसके अलावा बैंक से जुड़े काम, KYC अपडेट और SIP जैसी निवेश सेवाओं में भी परेशानी होगी।
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पैन को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “लिंक आधार” विकल्प चुनना होगा। इसके लिए 1000 रुपये की लेट फीस जमा करनी होगी। पेमेंट के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे भरकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
ध्यान रखें कि पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। अगर जानकारी अलग है, तो पहले उसे ठीक कराएं। समय रहते आज ही पैन-आधार लिंक कर लें, वरना आगे चलकर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।










