सोशल संवाद / डेस्क : iPhone 15 में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों को लेकर Apple India को उपभोक्ता आयोग से बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के रोहतक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक ग्राहक की शिकायत पर Apple India को ₹45,500 का रिफंड देने का आदेश दिया है। इसके अलावा कंपनी को मानसिक परेशानी के लिए ₹5,000 और मुकदमे के खर्च के तौर पर ₹5,000 भी देने होंगे। यानी ग्राहक को कुल ₹55,500 का भुगतान करना होगा।
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iPhone 15 में आ रही थीं कई परेशानियां
रिपोर्ट के मुताबिक, रोहतक के वकील राजबीर फोगाट ने जनवरी 2024 में ₹64,999 में iPhone 15 खरीदा था। उनका आरोप था कि फोन खरीदने के शुरुआती समय से ही उसमें ज्यादा गर्म होने, Bluetooth कनेक्टिविटी और नेटवर्क से जुड़ी समस्याएं आने लगी थीं।
ग्राहक ने समस्या के समाधान के लिए Apple के अधिकृत सर्विस सेंटर से संपर्क किया। कुछ सेटिंग्स में बदलाव किए गए और फोन को ठीक करने का भरोसा दिया गया, लेकिन परेशानी बनी रही।
Apple Support से संपर्क के बाद भी नहीं सुलझी समस्या
ग्राहक के अनुसार, Apple Support की सलाह पर उन्होंने फोन अपडेट किया। उन्हें बताया गया कि अपडेट के बाद नेटवर्क और कॉल ड्रॉप से जुड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी। इसके बावजूद समस्या जारी रही।
रिपोर्ट के अनुसार, ग्राहक को iCloud स्टोरेज खरीदने और यहां तक कि टेलीकॉम ऑपरेटर बदलने की सलाह भी दी गई। उन्होंने अतिरिक्त iCloud स्टोरेज लिया और Jio से Airtel नेटवर्क पर भी स्विच किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।
Apple ने फोन में छेड़छाड़ का दावा किया
मामले में Apple की ओर से फोन में कथित अनधिकृत बदलाव या छेड़छाड़ का दावा किया गया था। हालांकि, उपभोक्ता आयोग ने माना कि कंपनी इस दावे को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सकी। इसके बाद आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया।
ग्राहक को मिलेंगे कुल ₹55,500
आयोग ने Apple India को फोन की कीमत के तौर पर ₹45,500 वापस करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए ₹5,000 तथा मुकदमे के खर्च के लिए ₹5,000 अतिरिक्त देने को कहा गया है। इस तरह कुल भुगतान ₹55,500 होगा।
यह मामला उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिहाज से भी अहम है। खासकर महंगे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में लगातार तकनीकी समस्या आने पर ग्राहक सेवा और समाधान की जिम्मेदारी को लेकर यह फैसला चर्चा में है।









