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Mobile गुम हो जाए या चोरी, अब थाना जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज होगी, नंबर भी ब्लॉक करा सकेंगे

By Aditi Pandey

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mobile is lost or stolen complaint can be filed online

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सोशल संवाद/डेस्क: अगर आपका Mobile फोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो अब थाने का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। यहीं से आप मोबाइल नंबर भी ब्लॉक करा सकेंगे।

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डिजिटल पुलिसिंग के तहत झारखंड पुलिस ने अपनी वेबसाइट https://citizen.jhpolice.gov.in पर आम लोगों के लिए यह सुविधा शुरू की है। ताकि लोगों को बेवजह परेशानी न झेलनी पड़े। दरअसल अभी मोबाइल गुम होने या चोरी होने पर थाने का चक्कर लगाना पड़ता है। चोरी की बात साबित न कर पाने की स्थिति में गुम होने की शिकायत करनी पड़ती है। वहीं मोबाइल नंबर ब्लॉक करवाने के लिए भी अलग से संबंधित कंपनी को आवेदन देना पड़ता है। इससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

वह सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है ऐसे कर सकेंगे मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायत
सबसे पहले https://citizen.jhpolice.gov.in पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करते ही Add Lost/Stolen Mobile Blocking Request का एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही एक नया विंडो खुल जाएगा। विंडो खुलते ही पहले ऑप्शन में डिवाइस के संबंध में जानकारी देनी होगी। जिसमें दो सिम के नंबर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का ऑप्शन मिलेगा।

मोबाइल के ब्रांड व आईएमईआई नंबर के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके बाद मोबाइल गुम हुआ या चोरी हुई, इसके बारे में बताना होगा। हादसे के प्रकार में चोरी या गुम का ऑप्शन मिलेगा। कहां चोरी हुई या खोया, किस तारीख को घटना हुई, जिला व संबंधित थाना क्षेत्र की जानकारी दिए गए ऑप्शन में शिकायतकर्ता को भरना होगा।

शिकायतकर्ता को अपने बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी

मोबाइल धारक को भी अपने संबंध में पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें नाम व पूरा पता देने के अलावा एक पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आर्म्स लाइसेंस में से कोई एक) संलग्न करना होगा। अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर भी देना होगा। दिए गए मोबाइल नंबर पर आवेदन जमा करते ही उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। शिकायतकर्ता को यह भी बताना होगा कि वह झारखंड के किस जिले का रहने वाला है और उसका संबंधित थाना कौन सा है। ताकि आवेदन संबंधित थाने को भेजा जा सके और संबंधित थाने की पुलिस शिकायतकर्ता से संपर्क कर सके।

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