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मार्च तक पूरे हाे जाएंगे Municipal Elections, तिथि तय करने को ले चुनाव आयोग लेगा फैसला

By Aditi Pandey

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Municipal elections will be completed by March

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सोशल संवाद/राँची: झारखंड के 48 नगर निगमों (Municipal Corporation) और नगर निकायों (Municipal Bodies) के लंबे समय से लंबित चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल किए गए जवाब के बाद अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि राज्य में 30 मार्च तक नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे।

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इस मामले में पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान सोमवार को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि सरकार ने चुनाव संबंधी सभी तैयारियां और औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

अब आयोग को तय करनी है चुनाव की तारीख

अब निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीख तय करनी है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि ओबीसी की सूची, सीटों के आरक्षण, आबादी की सूची और संबंधित सभी जानकारियां राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी गई हैं।

इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी निकाय चुनाव कराने की प्रस्तावित समय-सीमा झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को एक सीलबंद रिपोर्ट में सौंप दी। आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि चुनाव की तैयारी में उसे कम से कम आठ सप्ताह का समय लगेगा।

इसके बाद 45 दिनों के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी कर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह प्रस्तावित टाइमलाइन के अनुसार चुनावी प्रक्रिया पूरी कर लें।
मामले की सुनवाई कर रही झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस पूरी अवधि को जोड़ने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च निर्धारित की है। अगर सबकुछ तय समसीमा में हुआ तो 30 मार्च से पहले निकाय चुनाव संपन्न हो चुके होंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को सौंपी टाइमलाइन

अदालत ने कहा- इसी समय सीमा में नगर निकाय चुनाव करा लें l राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में कहा, हमारी तैयारियां पूरी है, अब आयोग चुनाव की तिथि तय कर ले।  सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की ओर से अवमानना के लिए जारी शो काज का जवाब दाखिल किया गया। उन्होंने अदालत के आदेश के बाद भी राज्य में समय पर निकाय चुनाव संपन्न नहीं करा पाने को लेकर अदालत से बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि चुनाव की सभी वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर रिपोर्ट को मिली अनुमति

14 अक्टूबर 2025 की कैबिनेट बैठक में नगर निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर समर्पित आयोग की रिपोर्ट को अनुमति दी जा चुकी है। शपथपत्र में कहा गया है कि सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी कार्रवाई पूरी कर ली है और अब नगर निकाय चुनाव कराने की कोई वैधानिक कार्रवाई सरकार के स्तर पर शेष नहीं है।

चुनाव की तिथि तय करना अब राज्य निर्वाचन आयोग के दायरे में आते हैं। सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि मुख्य सचिव और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ लंबित अवमानना कार्यवाही को इस समय निरस्त कर दिया जाए।

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