सोशल संवाद/ डेस्क: झारखंड में 1 सितंबर से नयी उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री होगी. जिले में 1 सितंबर से लॉटरी के माध्यम से कुल 70 शराब दुकानें खोली जायेगी. लॉटरी के माध्यम से जिस व्यक्ति को भी दुकान मिलेगी. उसे चार साल सात महीने के लिए दुकान दिया जायेगा. अभी केवल सात महीने के लिए ही दिया जायेगा. प्रतिवर्ष दुकान का रिन्यूअल कराना होगा. रिन्यूअल के समय 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा जिस व्यक्ति के नाम से दुकान मिलेगी, वह दुकान किसी अन्य को नहीं दे सकता है.
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सरकार ने पलामू जिले से सात महीने में 112 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है. दुकान सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 तक ही खोल सकते हैं. दुकान प्रत्येक वर्ष होली, मोहर्रम, रामनवमी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, और गांधी जयंती पर बंद रहेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी दुकान पर महिला शराब बेचने का काम नहीं कर सकती है. जबकि दुकान का लाइसेंस महिला के नाम से हो सकता है. उन्होंने कहा कि अभी पूरे जिले में करीब 43 शराब की दुकान खुली हुई है.
पलामू में 28 ग्रुप में बांटे गये 70 शराब की दुकानों के लिए कुल 477 आवेदन पड़े हैं. झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश के लोगों ने भी शराब दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रुप 21 के पांकी व चक दुकान के लिए 69 आवेदन पड़े हैं. जबकि शहर के जेलहाता से साहित्य समाज चौक के बीच पड़ने वाले दुकान के लिए 34 आवेदन आये हैं. मोहन सिनेमा हॉल के पास बस स्टैंड शराब दुकान के लिए 31, सरकारी बस स्टैंड के पास शराब दुकान के लिए 29, चियांकि हवाई अड्डा, सतबरवा व पोलपोल के लिए 14 आवेदन पड़े हैं.








