सोशल संवाद/डेस्क: बिष्टुपुर स्थित P&M हाइटेक सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन को श्रम विभाग ने एक करोड़ 68 लाख 85 हजार 347 रुपये बकाया श्रम उपकर (लेबर सेस) जमा करने का आदेश दिया है. श्रम अधीक्षक 2-सह-उपकर निर्धारण पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के खाते में 30 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करें व उसकी मूल
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इसलिए जारी किया आदेश
श्रम विभाग के अनुसार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत बड़े निर्माण की लागत का 1% हिस्सा श्रमिक कल्याण निधि में जमा करना अनिवार्य है. विभाग ने मॉल का निर्माण क्षेत्रफल 6 लाख वर्गफीट आंका है.

पूर्व में कई बार पत्राचार कर निर्माण संबंधी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन प्रबंधन ने सही विवरणी नहीं दिया. जिसके बाद सरकारी अभिलेखों के आधार पर उपकर का निर्धारण किया गया है. मालूम हो कि जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ के महामंत्री व मजदूर नेता राजीव पांडे ने श्रम विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी.









