सोशल संवाद / डेस्क : सरायकेला-खरसावां जिले के खरसावां थाना क्षेत्र स्थित सुदूरवर्ती पहाड़ी गांव रायजामा में मंगलवार को पुलिस द्वारा जागरूकता ग्राम सभा का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, बाल संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई।
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महिला सुरक्षा और कानूनी अधिकारों पर विशेष जोर
ग्राम सभा के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को डायन प्रथा रोकथाम अधिनियम, महिला अपराध, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध कानून और महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए समाज में जागरूकता बेहद जरूरी है।
नशा मुक्ति और साइबर फ्रॉड से बचाव की दी जानकारी
कार्यक्रम में बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हुए ग्रामीणों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही साइबर अपराध से बचाव के उपाय भी बताए गए। पुलिस ने ग्रामीणों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, आपातकालीन सहायता नंबर 112 और साइबर फ्रॉड शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी।
पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध सूचना की सत्यता जांचने के बाद ही प्रतिक्रिया देने की अपील की।
सड़क सुरक्षा और गुड समैरिटन कानून की जानकारी
ग्राम सभा में सड़क सुरक्षा नियमों और गुड समैरिटन (Good Samaritan) कानून के बारे में भी जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वालों को कानून संरक्षण देता है और उन्हें किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।
ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गईं
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने अपनी स्थानीय समस्याएं और सुरक्षा संबंधी मुद्दे पुलिस के समक्ष रखे। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने कहा कि पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, ताकि अपराध और सामाजिक कुरीतियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आगे भी लगातार आयोजित किए जाएंगे, जिससे लोगों में कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ सके।










